
15 ग्राम पंचायत सचिवों पर कलेक्टर ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही
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बैतूल 02 मई 2025
कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवा विवाह पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के लिए कुल 15 ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रत्येक लंबित आवेदन के लिए 5 हजार रुपए की एकमुश्त जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। इस प्रकार कुल 75,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो संबंधित हितग्राहियों को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
इन सचिवों पर लगाया गया जुर्माना
जनपद पंचायत बैतूल अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मुवाड श्री सरजेराव चिल्हाटे, सचिव ग्राम पंचायत सेहरा श्री श्रवण पंडाग्रे, जनपद पंचायत भीमपुर के सचिव ग्राम पंचायत कुटंगा श्री प्रीतमसिंह काकोडिया, जनपद पंचायत आमला के सचिव ग्राम पंचायत कुटखेडी श्री राजेन्द्रा गंगारे, जनपद पंचायत आठनेर के सचिव ग्राम पंचायत रजोला श्री विनायकराव पाटिल, जनपद पंचायत भैसदेही के सचिव ग्राम पंचायत सिवनी श्री संतोष लोखण्डे, जनपद पंचायत भीमपुर के सचिव ग्राम पंचायत गडाखार श्री रामनाथ झाडे, सचिव ग्राम पंचायत सिंगार चावडी श्री महेश बंसकार, जनपद पंचायत घोडाडोंगरी के सचिव ग्राम पंचायत मेहकार श्री लक्ष्मीचचंद वर्मा, सचिव ग्राम पंचायत भोगईखापा श्री प्रतापकुमार बारसे, जनपद पंचायत मुलताई के सचिव ग्राम पंचायत खडकवार श्री किशोर सिंग सोलंकी,
जनपद पंचायत शाहपुर के सचिव ग्राम पंचायत मुढा श्री सुनिल शैलू, सचिव ग्राम पंचायत सिलपटी श्री सकल सिंग , सचिव ग्राम पंचायत खापा श्री मधु कुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत सालीमेट श्री सुधीर शीलू के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया हैं।इस कार्रवाई का उद्देश्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध सेवा प्रदाय सुनिश्चित करना एवं जवाबदेही तय करना है
आमला टाइम्स से
जयंत गोहे की रिपोर्ट